19nov2009 दैनिक जागरण पेज १७
दूसरी पत्नी को मिल सकती है अनुकंपा नियुक्ति-
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कर्नाटक सरकार की अपील
नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी दूसरी पत्नी भी अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी पाने की हकदार है, बशर्ते पहली पत्नी इसके लिए राजी हो। न्यायाधीश मार्कडेय काटजू और आर.एम. लोढ़ा की पीठ ने सरकार से पूछा कि दोनों पत्िनयों के बीच यदि आपसी सहमति है तो आप कौन होते हैं इसका विरोध करने वाले? आप इससे क्यों परेशान हैं जब पति की मौत के बाद एक पत्नी अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाना चाहती है और दूसरी मौत की वजह से मिलने वाला मुआवजा पाना चाहती है? यह कहते हुए पीठ ने कर्नाटक सरकार की अपील ठुकरा दी। पीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम के जुड़ी सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि प्रावधान के मुताबिक व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता, इसलिए कथित दूसरी पत्नी सिर्फ पहली पत्नी के साथ समझौता कर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने का दावा नहीं कर सकती। अदालत ने आर्म्ड रिजर्व पुलिस के हवलदार जी. हनुमंत गौड़ा की दूसरी पत्नी लक्ष्मी को नौकरी देने पर विचार करने का निर्देश दिया। गौड़ा की पहले अनुसुइया से शादी हुई थी। बाद में गौड़ा ने लक्ष्मी से भी शादी कर ली। 12 अक्टूबर 1988 को गौड़ा की मौत के बाद दोनों के बीच संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। मामला जब कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंचा तो दोनों के बीच नौकरी और अन्य लाभ पाने पर सहमति बन गई।
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